नईदिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मरादू में तटीय इलाकों में गैरकानूनी निर्माण गिराने के फैसले पर रोक लगाने से फिर इंकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने आदेश में बदलाव नहीं कर सकते.
इससे पहले फ्लैट मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर अवैध निर्माण को गिराने पर रोक लगाने की मांग की थी. राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अवैध फ्लैट्स को 120 दिनों के अंदर गिरा दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को अंतरिम मुआवजे के तौर पर हर फ्लैट मालिक को 25 लाख रुपये देने को कहा है और ये रकम संबंधित बिल्डर से वसूली जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने तटीय इलाकों में गैरकानूनी निर्माण पर केरल सरकार को फटकार लगाई थी.
मरादु में फ्लैट्स गिराए जाने के आदेश का पालन न करने पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे ही गैरकानूनी निर्माण के कारण हाल की बाढ़ में लोगों को जान गंवानी पड़ी है. कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वो सर्वे कर बताएं कि प्रतिबंधित तटीय क्षेत्र में कितने निर्माण कार्य हुए हैं.
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