नईदिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सीबीआई मामले में चिदंबरम को जमानत दी. मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि चिदंबरम को इस मामले में तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक इस मामले का ट्रायल शुरू नहीं हो जाता और अहम गवाहों के बयान नहीं दर्ज कर लिए जाते. वहीं, चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि चिदंबरम देश छोड़कर नहीं भागेंगे. हाई कोर्ट ने भी माना था कि चिदंबरम किसी पद पर नहीं हैं इसलिए वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते है और देश छोड़कर नहीं भाग सकते हैं.
INX मीडिया केस में CBI की ओर से दर्ज केस में पी चिंदबरम को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत ज़रूर मिल गई है पर अभी वो छूट नहीं पाएंगे. अभी वो ED की हिरासत में हैं. ED वाले केस में भी ज़मानत मिलने पर ही वो राहत की सांस ले पाएंगे. सीबीआई ने 21 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया था.