नईदिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पालतू गायों को मुफ़्त चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराए जाने का आदेश जारी करने से इंकार कर दिया. बिहार के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत याचिका दायर की थी.
याचिककर्ता ने अपनी अर्जी में उसकी पांच गायों को सरकार से चिकित्सा सहायता मुफ़्त प्रदान करवाने की मांग की थी. याचिकाकर्ता खुद ही अपना मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिका पर कोर्ट विचार नहीं कर सकता है. यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए दायर की गई थी.
Bureau Report
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