नईदिल्ली: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. मधु कोड़ा झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी आपकी अयोग्यता का एक साल बाकी है आप चुनाव नहीं लड़ सकते. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, लेकिन कोड़ा को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया
कोर्ट ने कहा कि मधु कोड़ा की याचिका के मेरिट पर सुनवाई होगी. बता दें कि चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ मधु कोड़ा ने सप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत मांगी थी. गौरतलब है कि 2017 में चुनाव आयोग ने उन्हें विधानसभा चुनाव में किए खर्च का ब्यौरा छुपाने के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया था.
बता दें मधु कोड़ा अपनी पारंपरिक सीट जगन्नाथपुर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे. इसकी तैयारी में मधु कोड़ा और उनकी पत्नी और सांसद गीता कोड़ा पूरे जोर-शोर से जुट भी गई थी. हाल ही में मधू कोड़ा ने कहा था कि उनकी इच्छा है कि वे चुनाव लडें और प्रयास भी कर रहे हैं, केवल कोर्ट का फैसला आने की देरी है.
Bureau Report
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