नई दिल्ली : वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी की संपत्ति जब्त करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश पर विशेष कोर्ट ने मुहर लगा दी है। जगन के खिलाफ मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत जून माह में कार्रवाई की गई है।
ईडी ने जगन के अलावा उनकी पत्नी और अन्य की 749 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया था। विशेष कोर्ट की मुहर के बाद जगन की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क करने का रास्ता साफ हो गया है।विशेष कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने ईडी की ओर से पेश दस्तावेज और दर्ज बयानों को सही माना है।
ईडी के मुताबिक जगन ने संदूर पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, क्लासिक रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सिलीकॉन बिल्डर्स, सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज और दस अन्य कंपनियों में निवेश करवाया था। इनका इस्तेमाल चल और अचल संपत्तियां खरीदने और तीसरे पक्ष को भुगतान में किया गया था।
विशेष कोर्ट की मंजूरी के बाद 404 करोड़ रुपए मूल्य की चल और 344 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। कुर्क की जाने वाली संपत्ति तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फैली है।
Bureau Report
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