जोधपुर : राजस्थान हाईकोर्ट में स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि महेश नागर ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी समन को चुनौती दी गई है। न्यायाधीश पी.के. लोहरा की अदालत में पेश की गई तीनों याचिकाओं पर सुनवाई हुई, लेकिन विशेष राहत नहीं मिली है।
सूत्रों के अनुसार स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की बताई जा रही है। पूर्व में भी बीकानेर में राबर्ट वाड्रा से जुड़ी जमीन के मामले में थाने में दर्ज मुकदमे में पुलिस द्वारा जारी नोटिस को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
बीकानेर के कोलायत पुलिस उपाधीक्षक ने जमीन से जुड़े मामले में अनुसंधान के लिए नोटिस जारी किया था। जिसमें गोयलरी व गजनेर में कम्पनी के प्रतिनिधि के रूप में महेश नागर के नाम से खरीदी कर रजिस्ट्री कराई गई थी।
इस पर हाईकोर्ट में किसी प्रकार की राहत नहीं मिली, बल्कि यह कहा गया कि किसी प्रकार की वेदना हो तो पुलिस अधीक्षक व पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर के समक्ष वेदना रखें।
इसके बाद केन्द्र सरकार के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पूछताछ के लिए कम्पनी और कम्पनी के प्रतिनिधि महेश नागर को समन जारी किया गया था। इस बार भी ईडी के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
हाईकोर्ट में ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव अवस्थी ने पैरवी करते हुए कहा कि समन व्यक्तिगत रूप से जारी होता है, इसलिए पूछताछ में सहयोग करना चाहिए ना कि हाईकोर्ट में चुनौती दी जाए।
वहीं कम्पनी की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि समन जिसे जारी किया गया उसके प्रतिनिधि से पूछताछ की जा सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि ईडी द्वारा जारी समन में अधिवक्ता की उचित दूरी पर मौजूदगी में 4 से 6 जनवरी के बीच पूछताछ की जा सकती है।
Bureau Report
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