बीकानेर: प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2016 में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती का कट ऑफ मार्क्स जारी किए जाने के बाद भी चयनित अभ्यर्थियों को जल्दी नियुक्ति मिलने की संभावनाएं नहीं हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती के लिए अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए विभाग को अलग-अलग विषयवार ऑफ लाईन आवेदन लेने के निर्देश दिए हैं। इससे इस भर्ती पर भी संकट के बादल छा गए हैं।
अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में द्वितीय लेवल के पात्र अभ्यर्थियों से उनकी अध्यापक पात्रता परीक्षा आरटेट 2011, 2012 व रीट 2015 में अलग-अलग विषय होने पर ऐसे अभ्यर्थियों से अलग-अलग विषय के लिए ऑफ लाईन आवेदन मांगे हैं।
अलग-अलग विषय के अभ्यर्थियों को आवेदन व्यक्तिगत रूप से निदेशालय में 6 से 20 जनवरी 2017 तक प्रस्तुत करने होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पहले से ही अलग-अलग विषय में आवेदन किया है उन्हें आवेदन नहीं करना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने एक या दो विषय में आवेदन किया है, ऐसे अभ्यार्थी अन्य विषय में भी पात्र होने पर ऑफ लाईन आवेदन कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्राथमिक लेवल प्रथम तथा उच्च प्राथमिक लेवल द्वितीय के करीब 16 हजार अध्यापकों के पदों के लिए ऑन लाईन आवेदन जुलाई 2016 में आमंत्रित किए थे। द्वितीय लेवल के शिक्षकों को हर विषय के लिए अलग-अलग आवेदन व शुल्क देने के निर्देश दिए गए थे, जिसे हाईकोर्ट में याचिका संख्या 12271/16 रामहरि मीना व अन्य में चुनौती दी गई। कोर्ट ने स्वीकार कर विभाग को एेसे पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन लेने के निर्देश दिए हैं।
Bureau Report
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