काठमांडू: नेपाल ने अपनी नागरिकता से जुड़े नियम को सख्त कर दिया है। अब अगर भारतीय महिला नेपाल में शादी करती है तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी। यही नहीं, उसे नेपाली अखबारों व पत्रिकाओं में शादी की जानकारी प्रकाशित करवानी होगी।
इसके बाद ही उसे ही नेपाल की नागरिकता मिलेगी। नेपाल सरकार ने कहा कि नियम इसलिए सख्त किए गए क्योंकि लाखों की संख्या में ऐसी भारतीय महिलाएं नेपाल में हैं, जिन्होंने शादी करके चुपचाप दोहरी नागरिकता ले रखी है।
पंजीकृत समाचार पत्र-पत्रिका में विवाह की सार्वजनिक सूचना जारी करनी होगी। विवाहिता को भारत का मतदाता पत्र व अन्य लाइसेंसी कागजात निरस्त कराने पड़ेंगे। इसके बाद नगर पंचायत व ग्राम पंचायत से प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन करना होगा।
नेपाल के मधेस क्षेत्र में अधिकतर हिंदी भाषी समुदाय के लोग रहते हैं। लगभग हर चौथे घर में एक भारतीय बहू है। यहां के परिवार भारत के उत्तराखंड व नेपाल की सीमा से सटे यूपी के इलाकों में शादी करते हैं।
दोहरी नागरिकता वाले दोनों देशों के तकरीबन 50 हजार लोग दोनों देशों में चुनाव को भी प्रभावित करते हैं।
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