पाकिस्तान की सरकार का कबूलनामा, कोर्ट में कहा-आतंकी है हाफिज सर्इद

पाकिस्तान की सरकार का कबूलनामा, कोर्ट में कहा-आतंकी है हाफिज सर्इदनर्इ दिल्ली : मुंबर्इ हमले के मास्टरमाइंड आैर जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सर्इद को पाकिस्तान ने आखिरकार आतंकी मान लिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की आेर से लाहौर हार्इकोर्ट में एक हलफनामा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हाफिज सर्इद आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। 

हाफिज सर्इद ने लाहौर हार्इकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें उसने कहा था कि उसे पिछले कर्इ महीनों से गैर कानूनी तरीके से नजरबंद कर रखा है। इसी याचिका पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट को जवाब देते हुए गृह मंत्रालय की आेर से कहा गया है कि सर्इद को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया है। साथ ही हलफनामे में कहा गया है कि सरकार के पास उसके खिलाफ अशांति फैलाने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। 

भारत हमेशा से ही हाफिज सर्इद को आतंकवादी बताता रहा है। अब पाकिस्तान सरकार के इस हलफनामे से भारत के उस दावे को समर्थन मिला है। हम आपको बता दें कि हाफिज सर्इद को 30 जनवरी से पाकिस्तान सरकार ने नजरबंद कर रखा है। साथ ही पाकिस्तान सरकार ने हाफिज सर्इद का नाम आतंकवाद रोधी अधिनियम की चौथी अनुसूची में शामिल किया है। 

हाफिज सर्इद 26 नवम्बर 2009 को मुंबर्इ में हुए आतंकवादी हमले का जिम्मेदार है। इस हमले में 160 लोगों की मौत हो गर्इ थी इनमें कर्इ विदेशी नागरिक भी शामिल थे। 

Bureau Report

 

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