इस्लामाबाद: कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान अपनी हठधर्मिता से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहां तक की वह इंटरनेशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस के फैसले को मानने से भी इनकार कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया में आर्इ कुछ खबरों में ये दावा किया जा रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को फांसी देने पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में 15 मर्इ को सुनवार्इ होनी है।
एक पाकिस्तानी टीवी चैनल ने पाकिस्तान के अटाॅर्नी जनरल के हवाले से खबर दी है। इस खबर में उनके हवाले से कहा गया है कि कुलभूषण जाधव का मामला पाकिस्तान की राष्ट्रीय स्थिरता से जुड़ा है। एेसे में पाकिस्तान इस मामले को लेकर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के न्यायक्षेत्र को मंजूर नहीं कर सकता है।
हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को जासूसी आैर देश विराेधी गतिविधियों के आरोप में फांसी की सजा दी है। वहीं भारत का कहना है कि उसे र्इरान से अगवा कर पाकिस्तान में लाया गया। नौसेना के ये पूर्व अधिकारी रिटायरमेंट के बाद र्इरान में व्यापार कर रहे थे।
उधर, भारत ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में फांसी की सजा सस्पेंड करने के साथ ही इसे अंतरराष्ट्रीय कानून आैर वियना संधि का वाॅयलेशन करार देने की मांग की थी। साथ ही भारत ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट से कहा था कि वह पाकिस्तानी कानून के तहत ही सजा को रद्द करवाएं।
Bureau Report
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