रांची: केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के एक नियमित मामले में सोमवार को बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 9 जून को अदालत में हाजिर होने का आदेश जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश एस. एस. प्रसाद की अदालत ने इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव को पेश होने का नोटिस जारी किया है। वहीं इस मामले में बिहार के एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवती अदालत में पेश हुए और जमानत के लिए एक-एक लाख रुपए का दो मुचलका भरा।
चारा घोटाला के दो अन्य मामले में भी इन सभी पर सम्मन जारी किया गया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 7 और 8 जून की तारीख निश्चित की गई है। गौरतलब है कि चारा घोटाला का नियमित मामला 64 ए/96 झारखंड के देवघर कोषगार से 97 लाख रुपए की अवैध निकासी का है।
हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले में मिली जेल की सजा को चुनौती दी है। 950 करोड़ के इस घोटाले के वक्त लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे। 1990 से 1997 के बीच बिहार के पशुपालन विभाग में अलग-अलग जिलों में ये घोटाला हुआ था। उस वक्त मुख्यमंत्री होने के साथ ही लालू पशुपालन विभाग भी संभाल रहे थे।
Bureau Report
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