नर्इदिल्ली: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवार्इ करते हुए कहा कि लालू यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवार्इ करते हुए हार्इकोर्ट के फैसले को बदल दिया है।
चारा घोटाले में सीबीआर्इ ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव आैर अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश की धाराएं हटाए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआर्इ को लालू यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलाने की इजाजत मिल गर्इ है।
इस मामले में 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सभी पक्षों से एक हफ्ते में सुझाव मांगे थे। साथ ही कोर्ट ने लालू यादव की आेर से दाखिल याचिका पर भी सुनवार्इ की थी।
इससे पहले, झारखंड हार्इकोर्ट ने इस मामले में नवंबर 2014 को लालू पर से साजिश रचने के आरोप काे हटा दिया था आैर उन पर धारा 201 आैर 511 के तहत मामला चलाने का आदेश दिया था। लालू पर 6 अलग-अलग मामले चल रहे हैं। इनमें से एक मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनार्इ जा चुकी है।
हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले में मिली जेल की सजा को चुनौती दी है। 950 करोड़ के इस घोटाले के वक्त लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे। 1990 से 1997 के बीच बिहार के पशुपालन विभाग में अलग-अलग जिलों में ये घोटाला हुआ था। उस वक्त मुख्यमंत्री होने के साथ ही लालू पशुपालन विभाग भी संभाल रहे थे।
Bureau Report
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