नईदिल्ली: नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने मामले की जांच के लिए आयकर विभाग को मंजूरी दे दी है। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां जांच के आयकर विभाग का रास्ता साफ हो गया। को वहीं मामले को लेकर गांधी परीवार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर सकता है।
नेशनल हेराल्ड केस मामले में गांधी परिवार पर लगभग 90 करोड़ रुपए के गड़बड़ी का आरोप लगा हुआ है। तो वहीं कोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अबिषेक मनु सिंघवी ने अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही।
आपको बता दें कि पूरा मामला नेशनल हेराल्ड में यंग इंडिया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी और अधिग्रहण से जुड़ा है। जांच के आदेश के बाद अब इनकम टैक्स यंग इंडिया के खातों की जांच करेगी। वहीं इससे पहले इस मामले में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कांग्रेस और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के खातों की जांच की मांग की थी।
गौरतलब है कि साल 2015 में नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए पेश हुए थे। जहां अदालत से उन्हें जमानत मिल गई थी। जिसका विरोध करते हुए स्वामी ने कहा था कि अगर इन्हें जमानत दी गई तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश छोड़कर भाग सकते हैं।
वहीं स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कहा था कि सोनिया और राहुल गांधी ने नेशनल हेरल्ड की 5 हजार करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। साथ ही साल 2012 में एक याचिका दायर कर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया था।
Bureau Report
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