मणिपुर CM के बेटे को कोर्ट ने सुनार्इ 5 साल की सजा, रोडरेज का 6 साल पुराना है मामला

मणिपुर CM के बेटे को कोर्ट ने सुनार्इ 5 साल की सजा, रोडरेज का 6 साल पुराना है मामलानर्इ दिल्ली : मणिपुर की एक ट्रायल कोर्ट ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के बेटे को पांच साल की जेल ही सजा सुनार्इ है। कोर्ट ने अजय मितार्इ को रोड रेज के एक मामले में ये सजा सुनार्इ। यह मामला करीब छह साल पुराना है। 

रोडरेज के 20 मर्इ 2011 को हुए एक मामले में सड़क पर हुर्इ फायरिंग से एक युवक की मौत हो गर्इ थी। इस मामले में हत्या का आरोप सीएम के बेटे अजय मितार्इ पर था। अदालत ने अजय को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए ये सजा सुनार्इ है। 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इरोम रोजर नाम के एक युवक ने घटना के दिन अजय मितार्इ की एसयूवी को आगे निकलने के लिए जगह नहीं दी थी। इसके बाद अजय ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से रोजर की मौत हो गर्इ थी। 

इस मामले में पिछले सप्ताह ही रोजर की माता की आेर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र अौर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। रोजर के माता-पिता ने अपनी जान का खतरा बताया था। इसके बाद न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव आैर न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने 29 मर्इ तक जवाब देने के लिए कहा था। 

 Bureau Report

 

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