नर्इदिल्ली: कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने भारत को 13 सितंबर तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। वहीं पाकिस्तान को 13 दिसंबर तक इसका जवाब देने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान में बंद जाधव को लेकर भारत ने पाकिस्तान के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने सुनवार्इ को दिसंबर तक टालने के भारत के अनुरोध को मानने से इनकार किया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने इस मामले को स्पष्ट करते हुए बताया कि 8 जून को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के अध्यक्ष राॅनी अब्राहम ने दोनों पक्षों से बातचीत की है। साथ ही उन्होंने भारत से इस संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेजों को 13 सितंबर तक जमा कराने के लिए कहा है। वहीं भारत ने मामले की जल्द सुनवार्इ का अनुरोध करते हुए दस्तावेज जमा कराने के लिए चार महीने का वक्त मांगा था, जो उसे मिल गया है।
इस मामले में दोनों पक्षों की आेर से मिले दस्तावेजों को देखने के बाद ही सुनवार्इ की अगली तारीख को तय किया जाएगा।
ये है मामला
भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जासूसी आैर देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में मौत की सजा सुनार्इ है। भारत का कहना है कि जाधव को पाकिस्तान में गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि र्इरान से अगवा किया गया। वे नौसेना से रिटायर होने के बाद र्इरान में कारोबार कर रहे थे। जाधव की फांसी के विरोध में भारत ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद कोर्ट ने इस पर पिछले महीने रोक लगा दी गर्इ थी।
Bureau Report
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