भंवरी देवी केस में आरोपी इंद्रा विश्नोई की रिमांड को चुनौती, लगाई सीआरपीसी की ये धाराएं

भंवरी देवी केस में आरोपी इंद्रा विश्नोई की रिमांड को चुनौती, लगाई सीआरपीसी की ये धाराएंजोधपुर: भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामले में इंद्रा विश्नोई को सात दिन के लिए सीबीआई को रिमांड पर दिए जाने को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई आज एसीएमएम सीबीआई केसेज कोर्ट में तय थी, लेकिन यहां मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने से एसीएमएम 2 के यहां सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की केस डायरी तलब करते हुए सुनवाई टाल दी है। चुनौती सीआरपीसी की धाराओं 41 डी, 50 ए, 54 तथा 167 के तहत दी गई। इंद्रा की ओर से हेमन्त नाहटा, फरजंद अली व संजय विश्नोई नर पैरवी की। सीबीआई की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक एजाज खान ने पैरवी की।

वहीं चर्चित भंवरी अपहरण और हत्या मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह तथा सीबीआई में निरीक्षक रहे मुकेश शर्मा की भी आज गवाही हुई। एससी एसटी कोर्ट में शर्मा के परीक्षण के बाद उनसे बचाव पक्ष की ओर से जिरह की जानी थी। लेकिन समयाभाव के जागरण जिरह को मंगलवार के लिए टाल दिया गया। 

गौरतलब है कि शर्मा अब अपने मूल विभाग राजस्थान पुलिस में लौट आये है तथा वर्तमान समय मे पोकरण में पदस्थापित हैं। मंगलवार को एससी एसटी कोर्ट में आसाराम मामले की भी सुनवाई रखी गई है। हालांकि दोनों मामलों की अल्टरनेट सप्ताह में सुनवाई होती है।

Bureau Report

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