मुंबर्इ: मुंबर्इ में 12 मार्च 1993 को हुए बम धमाकों में विशेष टाडा कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डाॅन अबू सलेम को आपराधिक साजिश में शामिल होने के आरोप में दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में मुस्तफा दोसा, रियाज सिद्दीकी, करीमुल्ला शेख, फिरोज राशिद खान आैर ताहिर मर्चेंट को भी देश को हिला देने वाले मुंबर्इ बम धमाकों के मामले में दोषी माना है। वहीं अब्दुल कयूम को कोर्ट ने बरी कर दिया।
जज गोविंद ए सनप की अदालत ने फैसला सुनाते हुए अबू सलेम को कर्इ धाराआें में दोषी माना। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अारोप साबित करने में कामयाब रहा है। अदालत ने मुंंबर्इ धमाकों के मामलों में आरोपियों के दूसरे बैच पर ये फैसला दिया है।
जहां अबू सलेम का पुर्तगाल से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया था। मुस्तफा दोसा को 2004 में युएर्इ से गिरफ्तार किया गया था। दोसा काे अंडरवर्ल्ड डाॅन दाउद इब्राहिम का करीबी माना जाता है। वहीं अन्य पांच आरोपियों को दुबर्इ से भारत लाया गया था। इन आरोपियों की सुनवार्इ मुख्य मामले से अलग की गर्इ थी क्योंकि इन सभी आरोपियों को मुख्य सुनवार्इ खत्म होने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
अबू सलेम पर ये था आरोप
इस मामले में अबू सलेम पर गुजरात से मुंबर्इ हथियार ले जाने का आरोप है। सलेम ने अवैध रूप से हथियार रखने के आरोपी संजय दत्त को एके-56 राइफलें, 250 कारतूस आैर कुछ हथगोले 16 जनवरी 1993 को उनके आवास पर सौंपे थे। बाद में सलेम आैर दो अन्य लोग दो दिन बाद ये हथियार वापस लेकर आए थे। इसके साथ ही सलेम पपर भारत में कर्इ मामले दर्ज है। सजा का एेलान 19 जून को किया जाएगा।
अन्य पर थे ये आरोप
इसके साथ ही मुस्तफा दोसा पर मुंबर्इ में हथियार पहुंचाने आैर लोगों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने का आरोप है। ताहिर मर्चेंट पर लोगों को पाकिस्तान भेजने का इंतजाम करने आैर अब्दुल कयूम पर संजय दत्त के पास हथियार पहुंचाने का आरोप है। वहीं रियाज सिद्दीकी पर गोलाबारूद लाने के लिए सलेम को अपनी कार देने का आरोप है। फिरोज अब्दुल रशीद खान पर दुबर्इ की मीटिंग में शामिल होकर हथियार आैर गोलाबारूद लाने में मदद करने का आरोप है। वहीं करीमुल्ला पर पाकिस्तान में अपने दोस्त को ट्रेनिंग दिलवाने आैर हथियार लाने में मदद का आरोप है।
धमाकों से दहल गया था मुंबर्इ
12 मार्च 1993 को दोपहर करीब डेढ बजे शुरू हुआ धमाकों का सिलसिला दोपहर 3.40 तक चला। 12 धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गर्इ थी। साथ ही 713 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इन धमाकों में 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। बाद में जांच एजेंसी ने 129 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
मेमन को फांसी
साल 2007 में पूरी हुर्इ सुनवार्इ के पहले चरण में अदालत ने याकूब मेमन सहित सौ आरोपियों को दोषी ठहराया था। साथ ही अदालत ने 23 लोगों को बरी कर दिया था। इस मामले में याकूब मेमन को मुंबर्इ की यरवडा जेल में 30 मर्इ 2015 को फांसी दी गर्इ थी।
Bureau Report
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