जोधपुर: शरियत से तलाक व तीन तलाक के बढ़ते मामलो में से ही एक मामला शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंच गया। शिव कॉलोनी में रहने वाली अमरीन बानो पुत्री मोहम्मद अकबर ने हाईकोर्ट में याचिका पेश कर बताया कि उसके पति वसीम ने शरियत कानून के तहत उसे तलाक दिया है,
जो कि अभी तक अधूरा है। उसमें कई त्रुटियां हैं, वह तलाक नहीं मानती, लेकिन उसका पति वसीम शुक्रवार शाम को दूसरा निकाह करने जा रहा है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत ने राजकीय अधिवक्ता शिवकुमार व्यास को बुला कर नोटिस जारी करते हुए पुलिस को दो बजे वसीम को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। दो बजे पुलिस वसीम को लेकर कोर्ट पहुंची।
जस्टिस विश्नोई ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वसीम के निकाह पर अंतरिम रोक लगाते हुए जवाब मांगा। राजस्थान हाईकोर्ट में संभवत: यह पहला मामला होगा, जब अधूरे तलाकनामे के आधार पर होने जा रहे दूसरे निकाह पर अंतरिम रोक लगाई गई है।
Bureau Report
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