नईदिल्ली: अभी तक आयकर रिटर्न नहीं भरने वालों के लिए राहत भरी खबर है. वित्त वर्ष 2016-17 का आयकर रिटर्न (ITR) अब 5 अगस्त तक दाखिल किया जा सकता है. आयकर विभाग की तरफ से पहले आईटीआर भरने के लिए 31 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी. सोमवार सुबह से ही आयकर विभाग की वेबसाइट नहीं खुलने के कारण लोगों को आईटीआर भरने में परेशानी हो रही थी.
आयकर विभाग की वेबसाइट से आयकर रिटर्न भरने में परेशानी होने और करोड़ों लोगों के रिटर्न दाखिल नहीं होने के बाद आयकर विभाग ने यह फैसला लिया है. पहले खबर आ रही थी कि आयकर विभाग की तरफ से इसमें ढील देने का कोई प्रस्ताव नहीं है. विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई ही है. इसे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है.
विभाग ने बताया था कि इलैक्ट्रॉनिक रूप में दो करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. आयकर विभाग ने करदाताओं से समय पर रिटर्न दाखिल करने की अपील की थी. ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर कुछ समस्याएं आने के बारे में अधिकारी ने कहा कि विभाग की इस वेबसाइट पर कोई बड़ी गड़बड़ नहीं देखी गई है, सिर्फ कुछ समय के लिए इस पर रखरखाव के चलते व्यवधान देखा गया था.
आईटी रिर्टन भरने के लिए जरूरी दस्तावेज
नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आमतौर पर फॉर्म-16, बैंक खातों पर मिलने वाला ब्याज और टीडीएस सर्टिफिकेट के अलावा सभी कटौतियों का ब्योरा अपने साथ रखना बेहद जरूरी है. यदि आपने पिछले वित्त वर्ष के दौरान नौकरी बदली है, तो आपको पिछले और मौजूदा नियोक्ता से फॉर्म-16 लेने की जरूरत होगी.
Bureau Report
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