नईदिल्ली: सहारा सेबी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सात सितंबर तक 1500 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्बी वैली प्रॉपर्टी को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की जाए.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले बकाया पैसे जमा हों उसके बाद हम देखेंगे कि निवेशक को पैसा आपके कहे मुताबिक मिला था या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की उस दलील को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने बकाया 9017 करोड़ चुकाने के लिए डेढ़ साल का समय मांगा था.
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच के सामने रॉय के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सहारा प्रमुख ने 552.21 करोड़ रुपए जमा कराने के अपने वादे के एवज में अब तक 247 करोड़ रुपए जमा कराए हैं. सहारा प्रमुख ने यह रकम 15 जुलाई तक जमा करने का वादा किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने आज एंबी वैली की संपत्ति को भी नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए. कोर्ट ने सहारा की एंबी वैली में संपत्तियों की नीलामी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के आधिकारिक लिक्विडेटर विनोद शर्मा द्वारा तैयार किया गया मसौदा और इसके लिए शर्तों को भी स्वीकार कर लिया.
इस मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की उस दलील को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने बकाया 9017 करोड़ चुकाने के लिए डेढ़ साल का समय मांगा था.
Bureau Report
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