2008 मालेगांव विस्फोट सुप्रीम कोर्ट ने पुरोहित की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

2008 मालेगांव विस्फोट सुप्रीम कोर्ट ने पुरोहित की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखानईदिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में अंतरिम जमानत मांग रहे लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित की याचिका पर अपना फैसला गुरूवार को सुरक्षित रख लिया. न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए एम सप्रे की पीठ ने कहा कि वह याचिका पर फैसला सुनाएगी. सुनवायी के दौरान पुरोहित की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि वह पिछले नौ वर्षों से जेल में बंद है लेकिन उसके खिलाफ अभी तक आरोप तय नहीं किए गए. उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पहले ही मकोका के तहत लगाए गए आरोप हटा लिए गए हैं और इसलिए उसे अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए. 

क्या हुआ कोर्ट में?

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा कि पुरोहित के खिलाफ कुछ सबूत हैं जिससे आरोप तय करने में मदद मिलेगी. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका के संबंध में अदालत ने इस मामले पर सुनवायी के लिए 10 अक्तूबर की तारीख तय की. 

बंबई उच्च न्यायालय ने पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी थी 

बंबई उच्च न्यायालय ने पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उसके इस फैसले को चुनौती देते हुए पुरोहित ने शीर्ष न्यायालय का रुख किया. विस्फोट के पीड़ितों में से एक के पिता निसार अहमद हाजी सैयद बिलाल ने ठाकुर को जमानत देने वाले बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि वह ‘‘प्रभावशाली व्यक्ति’’ है और इस मामले में गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं. उन्होंने ठाकुर को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के 25 अप्रैल के आदेश पर रोक लगाने की मांग की आदेश में कहा गया था कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है. 

कोर्ट ने 28 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था

उच्चतम न्यायालय ने ठाकुर की जमानत को रद्द कराने वाली याचिका पर 28 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था. एनआईए ने पुरोहित मामले में अपना जवाब दायर करते हुए कहा कि पुरोहित के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं लेकिन ठाकुर के खिलाफ सबूत नहीं है. उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव जिले में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मालेगांव शहर में 29 सिंतबर 2008 को हुए बम विस्फोट में सात लोग मारे गए थे. 

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