नहीं मिलेगा रिफंड
अगर आपका टीडीएस कटा है या आपने ज्यादा टैक्स जमा कराया है तो आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड क्लेम किया होगा. चूंकि आधार को पैन से लिंक कराए बिना आपका रिटर्न प्रॉसेस नहीं होगा. ऐसे में आपके अकाउंट में रिफंड तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं.
ऐसे करें लिंक
आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए आपको सबसे ई-फाइलिंग की वेबसाइट (https://incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाना होगा और इन निर्देशों का पालन करना होगा.
अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले **Register Here** पर क्लिक करें. इसके बाद पैन का ब्यौरा देककर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें. इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा.
अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो सिर्फ **Login here** पर क्लिक करें.
यूज़रआईडी में आपको अपना पैन नंबर डालना होगा. इसके बाद पासवर्ड, और फिर कैपचा कोड डालें। आखिर में **Login** पर क्लिक कर दें.
इसके बाद एक पॉप अप विंडो सामने आएगा जिसमें आपसे आधार नंबर को लिंक करने को कहा जाएगा.
इसके बाद आधार नंबर डालें और फिर कैपचा कोड. आखिर में **Link now** पर क्लिक कर दें.
अगर आपको पॉपअप विंडो नहीं दिखा तो घबराने की बात नहीं. आप अब भी आसानी से दोनों नंबर को लिंक कर सकते हैं.
इसके लिए टॉप मेन्यू में नजर आ रहे प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएं.इसके बाद **Link Aadhaar** वाले विकल्प पर क्लिक करें.
इसके बाद अपना आधार नंबर डालें और फिर **Save** पर क्लिक कर दें.
SMS के जरिए ऐसे करें लिंक
अब आप एसएमएस बेस्ड सर्विस का इस्तेमाल करते अपने पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.
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