पणजी: तहलका पत्रिका के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार तरुण तेजपाल पर गोवा की अदालत में गुरुवार को आरोप तय किए जा सकते हैं. उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप है. तरुण तेजपाल पर गोवा में 2013 में एक कार्यक्रम के दौरान अपनी पूर्व सहयोगी पर यौन हमला करने का आरोप है. आरोप है कि गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान पांच सितारा होटल की लिफ्ट में तेजपाल ने अपनी सहकर्मी का यौन उत्पीड़न किया था. फिलहाल तेजपाल जमानत पर बाहर हैं. इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने कथित बलात्कार के मामले में तरुण तेजपाल के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर रोक लगाने से मंगलवार को मना कर दिया था. साथ ही गोवा सरकार को नोटिस जारी कर वरिष्ठ पत्रकार की याचिका पर उससे जवाब मांगा था. मापुसा में जिला अदालत ने सात सितंबर को तेजपाल के खिलाफ आरोपों को हटाने से मना कर दिया था.
तेजपाल ने जिला अदालत के आदेश के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ का दरवाजा खटखटाया था. न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने उनकी प्रार्थना पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. तेजपाल ने उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने पर तब तक रोक लगाने की मांग की थी जब तक कि उच्च न्यायालय आरोप हटाने की उनकी याचिका पर फैसला नहीं कर लेता.
तेजपाल ने दावा किया है कि मामले में उनके खिलाफ सबूतों का अभाव है. उच्च न्यायालय ने हालांकि कहा कि अगर अदालत तेजपाल के खिलाफ आरोप तय करती है तो साक्ष्य दर्ज किए जाने को टाला जाना चाहिए. साक्ष्य दर्ज करने से मुकदमे की शुरुआत होती है.
Bureau Report
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