नईदिल्ली: दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला दिल्ली नोएडा डायरेक्ट (DND) फ्लाइवे फिलहाल टोल फ्री रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों के लिए सुनवाई टाल दी है. सुप्रीम कोर्ट में आज (मंगलवार को) मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन संबंधित वकील के अनुपस्थिति रहने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी. गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टोल टैक्स को रद्द कर दिया था, जिसके बाद नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. उच्चतम न्यायालय ने सीएजी से पूछा था कि फ्लाइवे बनाने में कितना खर्च आया और कंपनी अब तक कितना टोल टैक्स वसूल चुकी है. उच्चतम न्यायालय ने सीएजी 8 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था, जिसके बाद सीएजी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.
कंपनी को रोजाना 50 लाख का नुकसान!
सीएजी ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी थी. कोर्ट ने सीएजी की रिपोर्ट टोल कंपनी समेत सभी पक्षकारों को देने का निर्देश दिया था और कहा कि हमें नहीं लगता कि इस रिपोर्ट को सीलबंद रखना चाहिए. टोल कंपनी की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा था कि कंपनी को रोजाना 50 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है इसलिए ममले की जल्द सुनवाई हो.
1135 करोड़ खर्च किए 1103 करोड़ की कमाई
आपको बता दें कि इससे पहले कंपनी ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने 1135 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जबकि उनकी कमाई अभी तक सिर्फ 1103 करोड़ की हुई है. इसपर कोर्ट ने कहा था कि आपके सिर्फ 32 करोड़ रुपए बकाया निकलते हैं.
कोर्ट ने लगाई फटकार
वहीं कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी से पूछा था कि आप किसके साथ हैं, कंपनी के साथ या हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करनेवाले के साथ. तब नोएडा अथॉरिटी की तरफ से बताया गया कि अभी उनका कोई अधिकारी कोर्ट रूम में मौजूद नहीं है. इसपर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, ”क्या आपके अधिकारी मामले को लेकर गंभीर नहीं हैं.” इसके बाद कोर्ट ने 6 हफ्तों के लिए सुनवाई टाल दी.
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