दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- जारी रहेगी सीलिंग

दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- जारी रहेगी सीलिंगनईदिल्ली: दिल्ली में जगह-जगह अवैध अतिक्रमण चलाने में लगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने काम में तेजी लाने के लिए कहा है. बुधवार (18 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हो रही सीलिंग पर सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार अवैध निर्माण के मालिकों को आगामी को अतिक्रमण हटाने से 48 घंटे पहले नोटिस जारी करें. अवैध निर्माण से जुड़े बिल्डर,ठेकेदार और आर्किटेक्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें भविष्य के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए.

मोबाइल ऐप से मिल रही है अवैध निर्माण की शिकायतें
मॉनिटरिंग कमिटी ने कहा था कि मास्टर प्लान में संशोधन लंबित होने के चलते अवैध निर्माण पर कार्रवाई का काम धीमा पड़ गया है. एसजे केंद्र ने कोर्ट को बताया कि उसने एमसीडी को सीलिंग रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया है. केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि डीडीए ने 9 जुलाई को मोबाइल ऐप लांच किया है, जिस पर दिल्ली वाले अवैध निर्माण को लेकर शिकायत कर सके. डीडीए के वाईस चैयरमेन ने बताया कि अब तक कुल 438 शिकायतें मिली है. 

सीलिंग के लिए 32 ग्रिड में बांटी गई दिल्ली
एजी वेणुगोपाल ने बताया कि पूरी दिल्ली को 32 ग्रिड में बांटा गया है, एक नोडल अफसर को इंचार्ज बनाया गया है. ज़ोन में किसी अवैध निर्माण की ज़िम्मेदारी नोडल अफसर की होगी. कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि सीलिंग ड्राइव में लगे अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा दे. एमिकस क्यूरी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि लगभग 2 हजार 352 नोटिफाइड सड़को पर व्यपारिक गतिविधियों की इजाजत दी गई है उसकी वजह से ट्रैफिक धीमा हो जाएगा, और प्रदूषण बढ़ेगा, इतना ही नही कर्ब पार्किंग से भी प्रदूषण बढ़ेगा.

कोर्ट ने नजफगढ़ जोन की वार्ड कमेटी के चैयरमैन मुकेश सूर्यम को सीलिंग ड्राइव से जुड़े अधिकारियों को काम करने से रोकने के लिए नोटिस जारी किया, व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है. 

Bureau Report

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