नईदिल्लीः अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिचौलिए से गवाह बने राजीव सक्सेना को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है. केन्द्र सरकार ने कहा कि सक्सेना के ख़िलाफ़ जांच में बेनामी लेनदेन की बात भी सामने आई है. जिसे लेकर सीबीआई नई एफ़आइआर दर्ज करना चाहती है. सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के निदेशक को कहा कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर, राजीव सक्सेना की स्वास्थ्य की रिपोर्ट 3 हफ्ते में कोर्ट में दाखिल करें.
कोर्ट ने कहा कि हमें राजीव सक्सेना की स्वास्थ्य रिपोर्ट को भी देखना है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की आशंका को देखना है. जिसमें ईडी कह रही है कि सक्सेना विदेश से वापस नहीं आएगा. सुप्रीम कोर्ट ने राजीव सक्सेना को कहा कि हमनें आपको कल विकल्प दिया था लेकिन आपने कोई आश्वासन कोर्ट को नहीं दिया. सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है जिस पर कोर्ट तीन हफ्ते बाद सुनवाई करेगा.
ईडी ने कहा कि सीबीआई राजीव सक्सेना को लेकर FIR दर्ज करना चाहती है. राजीव सक्सेना गवाह है और केस बेहद गंभीर है इस लिए उनको विदेश जाने की इजाजत नही देनी चाहिए. दरअसल ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने “राजीव सक्सेना” को विदेश जाने की इजाजत दी थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर राजीव सक्सेना को विदेश जाने की इजाजत दी थी. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक राजीव 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक विदेश में रहेंगे.
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