नईदिल्ली: राजस्थान की जेल में बंद कैंसर से पीड़ित एक कैदी की अपनी मां की गोद में आखिरी सांस लेने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की. इस मुख्य आरोपी आसू जैफ के पास से 23 लाख रुपये के जाली नोट और जाली नोट बनाने का सामान ज़ब्त हुआ था. नकली नोट रखने के मामले में जयपुर की जेल में बंद कैदी को मुंह का कैंसर है, जिसकी तबीयत गंभीर है.
मामले में कैदी के पास से जाली नोट बरामद हुए थे और पिछले साल जयपुर में उसके खिलाफ एक केस भी दायर किया गया था. राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में 24 अप्रैल को कैदी की अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है.
बता दें कि अर्जी में कहा गया था कि जेल में याचिकाकर्ता को कैंसर होने का पता चला है और उसे पिछले 8 महीने से रोजाना रेडियोथेरेपी करानी पड़ रही है. जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज होने के कारण बार-बार उसकी जमानत अर्जियां खारिज कर दी गई हैं.’
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