नईदिल्ली: एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद वोडाफोन-आइडिया के भविष्य पर अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। कंपनी पर 53,038 करोड़ रुपए बकाया हैं। लेकिन, कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला पहले ही कह चुके हैं कि भुगतान में राहत नहीं मिली तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के आदेश के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि वोडाफोन-आइडिया रकम का इतंजाम करेगी या फिर दिवालिया प्रक्रिया में जाने का विकल्प चुनेगी? टेलीकॉम विभाग ने भुगतान के लिए शुक्रवार आधी रात तक का वक्त दिया था। लेकिन, वोडाफोन-आइडिया की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।
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