बुलंदशहर: कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू हुए लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर आने वाले लोगों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के जिलाधिकारी ने नया आदेश दिया है, जो लोगों के गले नहीं उतर रहा है. नए आदेश के अनुसार अब बुलंदशहर में किराने की दुकानें रात 12:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक ही खुलेंगी.
गौरतलब है कि डीएम के नए आदेश को किराना व्यापारी और उपभोक्ता दोनों ही अव्यवहारिक बता रहे हैं. वहीं दावा भी कर रहे हैं कि किराने को छोड़कर अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जब पहले की तरह खुलेंगी तो लोग उसका बहाना बनाकर भी सड़कों पर निकल सकते हैं. ऐसे में डीएम का नया आदेश लोगों को सड़कों पर आने से नही रोक पाएगा.
वहीं स्याना के एसडीएम सुभाष सिंह की मानें तो जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने ये फरमान सिर्फ इसीलिए सुनाया है ताकि कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते सड़कों पर बेवजह आने वाले लोगों को रोका जा सके.
बता दें कि जिले के अलग-अलग कस्बों में चिकित्सा सेवा को छोड़कर दिन में 4 घंटे ही अवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलती हैं और उनमें लगभग 40 प्रतिशत दुकानें किराने की हैं. लेकिन नए फरमान के बाद किराने की दुकानें अब रात 12 बजे से सुबह 9 बजे तक ही खुलेंगी. जो दुकानदारों व उपभोक्ताओं दोनों के लिए अव्यवहारिक बताई जा रही हैं.
Bureau Report
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