Central Government का बड़ा ऐलान, Black Fungus की दवा को किया टैक्स फ्री; Corona Vaccine पर कही ये बात

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगल की दवा (Black Fungus Medicine) को टैक्स फ्री करने की मंजूरी दे दी है. जबकि कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर टैक्स की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है. 

इन चीजों पर घटाया गया टैक्स

GST काउंसिल ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, BiPaP मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टिंग किट और स्पेसिफाइड इन्फ्लेमेटरी डायग्नॉस्टिक किट और रेमडेसिविर पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है. जबकि टोसीलिजुमाब (Tocilizumab), एम्फोटेरिसिन (Amphotericin) दवा पर पूरी तरह से टैक्स माफ कर दिया है. हालांकि जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी को बरकरार रखा है. 

कोरोना वैक्सीन पर लगता रहेगा 5% टैक्स

बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि, ‘केंद्र सरकार 75 प्रतिशत वैक्सीन (Corona Vaccine) खरीद रही है, और उसपर GST भी भर रही है. लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75 प्रतिशत वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा.’ इसके साथ ही एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया है.

GST काउंसिल की 44वीं बैठक में फैसला

गौरतलब है कि भारत में कोरोना के असर को देखते हुए आज जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई. इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे. जबकि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में प हिस्सा लिया. इस दौरान कोरोना राहत सामग्री पर टैक्स छूट के लिए बनाए गए मंत्री समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की गई और टैक्स छूट पर फैसला लिया गया

Bureau Report

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*