नईदिल्ली: नए आईटी कानूनों को लेकर माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है और अदालत ने सोशल नेटवर्किंग कंपनी को फटकार लगाई है. इस दौरान ट्विटर ने माना कि उसने अब तक नए आईटी नियम का पूरी तरह पालन नहीं किया है.
ट्विटर कर रहा कानून की अवहेलना: दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि नए आईटी नियमों के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर ट्विटर कानून की अवहेलना कर रहा है.
‘ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति में कितना समय लगेगा?’
सुनवाई के दौरान जस्टिस रेखा पल्ली ने ट्विटर को फटकार लगाते हुए कहा कि ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति में कितना समय लगेगा? अगर ट्विटर को लगता है कि वो अपनी मर्जी से जितना समय लेना चाहता है ले सकता है तो हम ऐसा होने नही देंगे.
आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते समय: दिल्ली हाई कोर्ट
जस्टिस रेखा पल्ली ने ट्विटर से पूछा कि अगर 21 जून को ग्रीवांस अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया तो दूसरे अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की? ट्विटर को दूसरे अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए थी. कोर्ट ने ट्विटर के वकील से कहा- आप ट्विटर से पूछकर बताएं ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त करने में कितना समय लगेगा.
केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को दिया हलफनामा
इससे पहले केंद्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया था और कहा था कि ट्विटर नए आईटी नियमों के अनुपालन में नाकाम रही है. केंद्र ने कोर्ट को बताया, ‘सभी सोशल मीडिया कंपनियों को आईटी नियम 2021 का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था और 26 मई को डेडलाइन समाप्त होने के बावजूद ट्विटर इंक पूरी तरह से अनुपालन करने में विफल रहा है.’
Bureau Report
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