नईदिल्ली: हम अक्सर प्रत्येक महीने की पहली तारीख से कुछ नियमों में बदलाव देखते हैं। ये बदलाव बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस और कई अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इन बदलावों का सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ता है। इस महीने यानी सितंबर की पहली तारीख से भी कई चीजों में बदलाव हो रहे हैं। इनमें आधार-पैन लिंकिंग को अनिवार्य किया जाना और घरेलू एलपीजी की कीमतों में इजाफा प्रमुख हैं। इनके अलावा आधार को पीएफ अकाउंट से लिंक करना भी अनिवार्य हो गया है।
आइए हम इन बड़े बदलावों पर डालते हैं एक नजर
1. UAN से Aadhaar को लिंक करना हुआ अनिवार्य
एक सितंबर से कंपनियां ऐसे कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में ही पीएफ से जुड़ा अंशदान कर पाएंगी, जिनका आधार नंबर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी (UAN) से लिंक है। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोड ऑफ सिविल सिक्योरिटी 2020 के सेक्शन 142 में संशोधन किया है। इस संशोधन के जरिए पेमेंट प्राप्त करने सहित अन्य तरह के बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए Aadhaar को PF से लिंक करना अनिवार्य बना दिया गया है।
1. UAN से Aadhaar को लिंक करना हुआ अनिवार्य
एक सितंबर से कंपनियां ऐसे कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में ही पीएफ से जुड़ा अंशदान कर पाएंगी, जिनका आधार नंबर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी (UAN) से लिंक है। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोड ऑफ सिविल सिक्योरिटी 2020 के सेक्शन 142 में संशोधन किया है। इस संशोधन के जरिए पेमेंट प्राप्त करने सहित अन्य तरह के बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए Aadhaar को PF से लिंक करना अनिवार्य बना दिया गया है।
अब आपके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि आधार को अगर पीएफ से लिंक नहीं किया जाता है तो पीएफ अकाउंट में कंपनी या कर्मचारी के हिस्से का अंशदान नहीं किया जा सकता है।
2. SBI के ग्राहकों के लिए Aadhaar को PAN से लिंक करना हुआ अनिवार्य
भारतीय स्टेट बैंक ने एक अधिसूचना के जरिए कहा है कि कुछ खास बैंकिंग सेवाएं हासिल करते रहने के लिए ग्राहकों को अपने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को 30 सितंबर तक Aadhaar से अनिवार्य तौर पर लिंक कराना होगा।
3. डिफॉल्टर्स के लिए GSTR-1 फाइल करने पर लगी ये पाबंदी
गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क (GSTN) ने हाल में कहा है कि सेंट्रल जीएसटी रूल्स की नियम संख्या 59(6) को एक सितंबर से लागू किया जा रहा है। इस तरह ऐसे टैक्सपेयर्स GSTR-1 रिटर्न्स नहीं भर पाएंगे, जिन्होंने GSTR-3B रिटर्न दाखिल नहीं किया है।
4. एलपीजी के दाम में बढ़ोत्तरी
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले घरेलू रसोई गैस के दाम में 25 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि कर दी है। इस तरह दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर का मूल्य 884.50 रुपये पर पहुंच गया है। आम तौर पर हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम में संशोधन देखने को मिलता है।
5. कार इंश्योरेंस में बदलाव
एक सितंबर, 2021 से नया कार खरीदना महंगा हो गया है। मद्रास हाई कोर्ट द्वारा बंपर-टु-बंपर इंश्योरेंस पॉलिसी को एक सितंबर, 2021 से अनिवार्य के जाने के बाद कार इंश्योरेंस महंगा हो गया है। हालांकि, अभी इस बात को लेकर सस्पेंस जारी है क्योंकि आज की तारीख से बंपर-टु-बंपर पॉलिसी को अनिवार्य तो कर दिया गया है लेकिन अभी इस तरह की कोई पॉलिसी बाजार में उपलब्ध नहीं है।
बंपर टु बंपर इंश्योंरेंस पॉलिसी क्या है, इसकी जानकारी आप इस खबर से प्राप्त कर सकते हैं: बंपर-टु-बंपर इंश्योरेंस पालिसी पर संस्पेंस कायम, जानिए क्या है यह पूरा मामला
6. मारुति सुजुकी की कारों के दाम में बदलाव
एक सितंबर से मारुति सुजुकी के हर मॉडल के दाम में बढ़ोत्तरी हो गई है। मारुति सुजुकी इंडिया (MSIL) ने इस साल में तीसरी बार कार की कीमतों में इजाफा किया है। हालांकि, कार मैन्युफैक्चरर ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि कीमतों में कितनी अधिक बढ़ोत्तरी की जाएगी। कंपनी ने लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए दाम बढ़ाए हैं।
7. चेक क्लियरेंस से जुड़ा नया नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2020 में चेक क्लियरेंस को लेकर नए पॉजिटीव पे सिस्टम की शुरुआत की थी। किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से इस सिस्टम को लाया गया है। यह नया नियम एक जनवरी से प्रभावी है। प्राइवेट सेक्टर का एक्सिस बैंक आज इस नियम को लागू कर रहा है। बैंक अपने ग्राहकों को SMS के जरिए इस बारे में सूचित कर रहा है। कई और बैंक पहले ही इस सिस्टम को लागू कर चुके हैं।
Bureau Report
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