Pension जारी करने वाले बैंकों को कड़ी फटकार, हर महीने देनी होगी यह जानकारी

Pension जारी करने वाले बैंकों को कड़ी फटकार, हर महीने देनी होगी यह जानकारी

नईदिल्‍ली: पेंशनभोगियों को अब Pension Slip के लिए तंग नहीं होना होगा। क्‍योंकि सरकार ने उन बैंकों की खिंचाई की है, जिन्‍होंने Pension से जुड़े खास नियमों का ढंग से पालन नहीं किया है। मसलन Pensioner की पेंशन खाते में आने के बाद उन्‍हें Pension Slip नहीं दी। कई बैंक तो ऐसे हैं, जो Pension Slip तो दे रहे हैं लेकिन उसमें आधी अधूरी जानकारी ही होती है, जिस कारण Pensioner परेशान हो रहे हैं।

बैंकों ने आदेश को नहीं माना

बता दें कि इस साल जून में केंद्र सरकार ने Pension जारी करने वाले बैंकों को आदेश दिया था कि वे पेंशनरों की पेंशन स्लिप (Pension Slip) उनके मोबाइल नंबर पर SMS और Email के जरिए भेजें। बैंकों को पेंशनर्स के रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर यह जानकारी भेजनी थी। लेकिन बैंकों ने इस आदेश को नहीं माना। इस पर फाइनेंस मिनिस्‍ट्री ने Pension Disbursing Banks की खिंचाई की है।

पेंशन स्लिप देने में लापरवाही

डिपार्टमेंट ऑफ एक्‍सपेंडिचर में Sr. AO सतीश कुमार गर्ग के मुताबिक सरकारी आदेश के बावजूद Pension Disbursing Banks पेंशन स्लिप देने में लापरवाही कर रहे हैं। Pension खाते में क्रेडिट होने के बाद Pensioner के रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS या Email के जरिए Pension Slip भेजना जरूरी है। इसके लिए WhatsApp जैसे Social Media प्‍लेटफॉर्म का सहारा भी लिया जा सकता है।

Pension Slip हर महीने होगी जारी

गर्ग के मुताबिक Pension Slip हर महीने जारी होगी और उसमें मंथली पेंशन की रकम, टैक्‍स कटौती आदि जानकारी होगी। बैंकों को पता होना चाहिए कि यह नियम ‘Roles and Responsibilities of Home Branches (Pension Account Holding Branches)’ के तहत आता है। Family Pension के मामले में भी इस नियम का पालन होना चाहिए।

कैसी होगी Pension Slip

बैंकों को दो कॉलम में Pension Slip जारी करनी होगी। इसमें 1 कॉलम में किस महीने की पेंशन खाते में आई है और दूसरे कॉलम में कितनी पेंशन स्लिप जारी की गई हैं। इसकी जानकारी भरनी होगी। यह Format पेंशन चीफ कंट्रोलर ने सुझाया है।

Bureau Report

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