इस्लामाबाद: पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआइए) की एक विशेष अदालत ने एक आदेश जारी कर कहा है कि वह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे और पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शाहबाज पर मनी लान्ड्रिंग मामले में जल्द आरोप तय करने वाला है। स्थानीय मीडिया के अनुसार अदालत को इस महीने की शुरुआत में इस मामले में कथित रूप से शामिल दोनों नेताओं को आरोपित करना था, लेकिन पीएम की अनुपस्थिति के कारण प्रक्रिया में देरी हुई।
कोर्ट ने 14 मई को तलब किया
बता दें कि पाक पीएम शहबाज शरीफ को बुधवार को भी कोर्ट के सामने पेश होना था लेकिन वह पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में उन्हें और हमजा शाहबाज समेत अन्य सभी संदिग्धों को 14 मई को तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि वह अगली सुनवाई पर दोनों नेताओं पर आरोप तय करेंगे। गौरतलब है कि यह तब हुआ जब शहबाज शरीफ के वकील ने पहले अदालत से प्रधानमंत्री के कैबिनेट बैठक में व्यस्त होने का हवाला देते हुए सुनवाई में ना बात कही थी और इसके बाद अदालत ने सुनवाई 14 मई के लिए टाल दी थी।
1400 करोड़ की बेनामी संपत्ति का है मामला
शहबाज और उनके बेटे पर यह मामला 1400 करोड़ की बेनामी संपत्ति को लेकर चल रहा है। बता दें कि शहबाज और उनके बेटों हमजा और सुलेमान के खिलाफ यह मामला नवंबर 2020 से चल रहा है और इसमें एफआइए ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और एंटी मनी लान्ड्रिंग अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया हुआ है। शहबाज के एक बेटे सुलेमान अभी फरार है और उनके ब्रिटेन भागने का शक है।
बता दें कि शहबाज परिवार पर 28 बेनामी खाते रखने का आरोप है, जिससे 14 अरब पाकिस्तानी रुपये (75 मिलियन अमरीकी डालर) की राशि का शोधन करने की बात कही गई है। एफआइए के आरोपों के अनुसार, राशि को इन खातों में रखा गया था।
Bureau Report
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