Lalu Prasad Yadav: चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत, हाई कोर्ट से मिली जमानत

Lalu Prasad Yadav: चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत, हाई कोर्ट से मिली जमानत
नईदिल्ली: चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की है. उन्हें सजा की आधी अवधि जेल में पूरी कर लेने के आधार पर जमानत दी गई है. 

सभी मामलों में मिली जमानत

लालू प्रसाद यादव को अब तक कुल 4 मामलों में सजा हुई है और अब सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई है. इसके बाद उनके जेल से निकलने की राह प्रशस्त हो गई है. सीबीआई ने इस मामले में काउंटर एफिडेविट फाइल कर कहा था कि लालू प्रसाद ने सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है. अदालत ने सीबीआई की दलील को खारिज कर दिया.

सीबीआई कोर्ट सुनाई थी 5 साल की सजा

बता दें कि रांची स्थित सीबीआई कोर्ट ने बीते 21 फरवरी को रांची के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी. सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने झारखंड उच्च न्यायालय में 24 फरवरी को अपील दाखिल की थी. 

दिल्ली के एम्स में चल रहा है इलाज

हाईकोर्ट की जिस बेंच में लालू यादव का मामला सूचीबद्ध था, वह बेंच 1 अप्रैल को नहीं बैठी. इसके बाद सुनवाई 8 अप्रैल को हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए अदालत से वक्त मांगा. अदालत ने सीबीआई के आग्रह को स्वीकार करते हुए 22 अप्रैल को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की थी. फिलहाल लालू प्रसाद यादव न्यायिक हिरासत में हैं. बीमारियों के चलते नई दिल्ली स्थित एम्स में उनका इलाज चल रहा है.

Bureau Report

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*