दिल्ली में महापौर चुनाव को लेकर चल रही तनातनी के बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि निगम की पहली बैठक का नोटिस 24 घंटे के भीतर जारी हो। आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि निगम की पहली बैठक में महापौर का चुनाव होगा। मनोनीत सदस्यों को वोट देने की इजाजत नहीं होगी
Bureau Report
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