हरियाणा में सामान्य श्रेणी (ईबीपीजी) के आवेदकों को आर्थिक पिछड़ा वर्ग में दिए गए आरक्षण की अधिसूचना के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए राज्य सरकार, याचिकाकर्ता व अन्य पक्ष को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी आरक्षण के खिलाफ लंबित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की।
मुख्य न्यायाधीश के समक्ष हरियाणा में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को 10 प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण प्रदान करने वाली हरियाणा सरकार की अधिसूचना से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस आरक्षण से संबंधित किसी भी विवाद या स्पष्टीकरण के लिए सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं और उस पर वहीं निर्णय लिया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में हम सभी पक्षों को सलाह देते हैं कि ईबीपीजी कोटा के तहत की जा रही नियुक्तियों के संबंध में चुनौती देने या स्पष्टीकरण मांगने वालों को सुप्रीम कोर्ट जांए। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन रहते हाईकोर्ट से न तो कोई राहत मिल सकती है और न ही कोई स्पष्टीकरण।
Bureau Report
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