सूरत: राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में मिली सजा पर रोक वाली याचिका खारिज कर दी गई है। राहुल को निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी।
दोषी ठहराए जाने के बाद गई थी संसद सदस्यता
राहुल गांधी को सूरत की जिला अदालत ने मानहानी मामले में दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी।
Bureau Report
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