Gas Cylinder से लेकर Income Tax तक आज से बदल रहे हैं ये नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर

Gas Cylinder से लेकर Income Tax तक आज से बदल रहे हैं ये नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर

नईदिल्ली: वित्त वर्ष 24 का एक और नया महीना आज से शुरू हो रहा है। आज 1 अगस्त है और आज से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिसका असर सीधा आपके जीवन पर होगा।

आपको बता दें कि आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख कल तक यानी 31 जुलाई 2023 तक थी जो अब बीत चुकी है। तो अब आप आपको अपना आईटीआर फाइल करने के लिए कितना जुर्माना देना होगा इसके बारे में भी हम आपको आज बताएंगें।

इसके अलावा आज क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी कुछ बदलाव आज से होने जा रहे हैं, वहीं अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं तो इसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। चलिए एक-एक जानते हैं कि आज यानी 1 अगस्त से क्या–क्या बदलने वाला है।

1 अगस्त से आईटीआर फाइल करने पर कितना लगेगा जुर्माना?

कल यानी 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी की आखिरी तारीख थी। अगर आप कल तक अपना आईटीआर फाइल करने से चूक गए हैं तो अब आपको आईटीआर फाइल करने के लिए जुर्माना देना पड़ सकता है।

आपको बता दें कि 5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले टैक्सपेयर्स को 1000 रुपये का लेट फाइन लग सकता है। वहीं अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको 5,000 रुपये का लेट फाइन लग सकता है।

वहीं अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको दोगुना यानी 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

सस्ता हुआ कर्मशियल गैस सिलेंडर

मंगलवार, 1 अगस्त को तेल कंपनियों ने कर्मशियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती की है। तेल कंपनियों ने आज कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 99.75 रुपये कम कर दी है।

वहीं आज घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई कमी नहीं की गई है। आपको बता दें कि नई कीमतों के आधार पर दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 1680 रुपये हो गई है।

एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर कम मिलेगा कैशबैक

एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के ग्राहकों को आज से कैशबैक और इंसेंटिव प्वाइंट कम मिलेगा। अब ग्राहकों को 1.5 प्रतिशत ही कैशबैक मिलेगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यद बदलाव फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड (Flipkart – Axis Bank Credit Card) के यूजर्स के लिए है। आपको बता दें कि यह बदलाव 12 अगस्त से प्रभावी होगा।

विज्ञापन पर लगाना होगा QR कोड

घर खरीदने वालों को जल्द से जल्द जानकारी देने के लिए महाराष्ट्र रियल स्टेट रेगुलेटर ने सभी डेवलपर्स को आज यानी 1 अगस्त से अपने सभी विज्ञापनों और प्रमोशन पर क्यूआर (QR) कोड लगाने को निर्देश दिया है। यदि कोई डेवलपर इस नियमों को नहीं मानता है तो उसे 50,000 रुपये का दंड देना होगा।

Bureau Report

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*