दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को 14 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। आज जब मामले की सुनवाई हुई तो केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कल तक के लिए स्थगन मांगा, क्योंकि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर 182 पन्नों के जवाब को पढ़ने के लिए और समय चाहिए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें आज जमानत पर सुनवाई से कुछ ही समय पहले ईडी का जवाब दिया गया।
इससे पहले पांच जून को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर सुनवाई हुई और साथ ही चिकित्सा आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत मांगने वाली याचिका पर भी सुनवाई की। शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 19 जून तक के लिए बढ़ा दिया है।
केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार
राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने चिकित्सा आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत मांगने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। उनकी नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होनी है।
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी। इसके एक दिन बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के लिए कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। वीसी के जरिए तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किए गए केजरीवाल को 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब उन्हें 19 जून को दोपहर 2 बजे अवकाशकालीन जज के सामने पेश किया जाएगा।
केजरीवाल व आप के खिलाफ पूरक आरोप
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर अदालत ने अपना फैसला टाल दिया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा अब इस मुद्दे पर 9 जुलाई को फैसला लेंगी। न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर सभी पक्षों को सुनने के बाद 28 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पत्र पर संज्ञान लेने का फैसला 9 जुलाई को
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप पत्र में कहा है कि राजधानी में शराब के व्यापार में निवेश करने की एवज में पंजाब के व्यापारियों से भी रिश्वत ली गई थी। उसने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) शासित पंजाब के उन व्यापारियों को पड़ोसी राज्य में शराब कारोबार में निवेश नहीं करने दिया गया, जिन्होंने रिश्वत नहीं दी थी। पहली बार धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
केजरीवाल ने तिहाड़ में किया आत्मसमर्पण
दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई निर्धारित तारीख के अनुसार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आत्मसमर्पण कर दिया है। वह राजघाट, हनुमान मंदिर गए और पार्टी नेताओं से भी मिले। सीएम केजरीवाल ने हमें उनके बारे में न सोचने और काम करने के लिए कहा है।
Bureau Report
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