केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया है। विधेयक पारित होने पर सरकार को वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने में बड़ी भूमिका मिलेगी। हालांकि विपक्षी सांसदों ने इसकी निंदा करते हुए इसे असंवैधानिक और कठोर बताया है। इस पर रिजिजू ने कहा कि विपक्ष की सारी आशंकाओं को दूर किया जाएगा। यह विधेयक किसी का हक लेने के लिए नहीं बल्कि उन्हें अधिकार दिलाने के लिए लाया गया है, जिन्हें कभी उनका अधिकार नहीं मिला।
लोकसभा में हंगामा
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े दो अहम विधेयकों को पेश कर दिया है। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन विधेयक पेश होते ही लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया।
धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा
बाद में केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा, ‘इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए, यह विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले।’
संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा
उन्होंने आागे कहा, ‘इस विधेयक से संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है। जिन्हें हक नहीं मिला उन्हें हक देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। किसी धर्म में दखल नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष की सारी आशंकाएं दूर की जाएंगी। इस विधेयक का समर्थन करिए करोड़ों लोगों की दुआएं मिलेंगी।’
रिजिजू ने कहा, ‘आज जो विधेयक लाया जा रहा है वह सच्चर समिति की रिपोर्ट (जिसमें सुधार की बात कही गई थी) पर आधारित है, जिसे आपने (कांग्रेस ने) बनाया था।’
Bureau Report
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