केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने नीट यूजी 2024 प्रश्नपत्र चोरी मामले में छह आरोपियों के खिलाफ पटना में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत के समक्ष दूसरा आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दाखिल किया गया है। इसमें धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 109 (उकसाना), धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 380 (चोरी), धारा 201 (साक्ष्यों को गायब करना) और धारा 411 (बेईमानी से चोरी की गई संपत्ति प्राप्त करना) शामिल हैं।
इसके अलावा, ओएसिस स्कूल के प्राचार्य जिन्हें सिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया था और उप-प्राचार्य जिन्हें एनटीए द्वारा NEET UG-2024 परीक्षा के संचालन के लिए केंद्र अधीक्षक नियुक्त किया गया था, इन दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया) की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(ए) के तहत ठोस आरोप लगाए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक, यह दूसरा आरोप पत्र निम्नलिखित छह आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दायर किया गया है। इनमें बलदेव कुमार उर्फ चिंटू, सनी कुमार, डॉ. अहसानुल हक (प्रधानाचार्य, ओएसिस स्कूल, हजारीबाग और हजारीबाग के सिटी कोऑर्डिनेटर), मोहम्मद इम्तियाज आलम (उप-प्रधानाचार्य, ओएसिस स्कूल और केंद्र अधीक्षक), जमालुद्दीन उर्फ जमाल (एक समाचार पत्र, हजारीबाग के रिपोर्टर) और अमन कुमार सिंह के नाम शामिल है। सीबीआई ने इससे पहले एक अगस्त 2024 को 13 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दाखिल किया था।
जांच में पता चला है कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. अहसानुल हक ने NEET UG 2024 परीक्षा के लिए हजारीबाग के सिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर उसी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और NEET UG 2024 परीक्षा के लिए केंद्र अधीक्षक मोहम्मद इम्तियाज आलम और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर NEET UG प्रश्नपत्र चोरी करने की साजिश रची थी।
अब तक इस NEET पेपर लीक मामले में कुल 48 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई ने इस पेपर लीक के लाभार्थी उम्मीदवारों की भी पहचान कर ली है। साथ ही आवश्यक कार्रवाई के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ उनका विवरण साझा किया है। शेष गिरफ्तार आरोपियों को लेकर अन्य पहलुओं के संबंध में आगे की जांच जारी है।
Bureau Report
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