Supreme Court on NEET PG 2025: तीन अगस्त को होगी नीट पीजी परीक्षा, शीर्ष अदालत से NBE को मिली मंजूरी

Supreme Court on NEET PG 2025: तीन अगस्त को होगी नीट पीजी परीक्षा, शीर्ष अदालत से NBE को मिली मंजूरी

नीट पीजी 2025 परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त, 2025 को NEET PG (स्नातकोत्तर) परीक्षा आयोजित कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) को दी गई पूर्व समय सीमा को बढ़ा दिया है। यह परीक्षा पहले इस साल 15 जून को आयोजित होने वाली थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने साफ किया कि इस संबंध में NBE को कोई और समय सीमा नहीं दी जाएगी।

30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि NEET PG परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। इसके बाद NBE ने शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर कर परीक्षा को बाद की तारीख पर पुनर्निर्धारित करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि एकल-शिफ्ट के आदेश का पालन करने के लिए नए सिरे से व्यवस्था करनी होगी।

15 जून को दो पालियों में होनी थी परीक्षा

गौरतलब है कि यह परीक्षा पहले 15 जून को दो पालियों में आयोजित की जानी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रारूप पर आपत्ति जताते हुए परीक्षा को स्थगित कर दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित करने से कठिनाई स्तर में भिन्नता हो सकती है, जिससे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो सकता है।

NEET PG 2025: तीन अगस्त को होगी नीट पीजी परीक्षा 

एनबीई ने नई तारीख (3 अगस्त) को एकल पाली में परीक्षा आयोजित करने की मंजूरी के लिए अदालत का रुख किया था। जिसको अब मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था कि परीक्षा पूरे देश में एक ही पाली में कराई जाए ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। यह मामला यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की याचिका के बाद सामने आया, जिसमें दो पालियों में परीक्षा कराने के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि इससे प्रतियोगियों के लिए असमान परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है और परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराने की मांग की गई थी।

Bureau Report

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