किरायेदार और मकान मालिक के बीच की किचकिच होगी दूर, 11 से लागू होगा किरायेदारी कानून

किरायेदार और मकान मालिक के बीच की किचकिच होगी दूर, 11 से लागू होगा किरायेदारी कानूनलखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार किरायेदारों को लेकर एक नया कानून लाने जा रही है, ताकि मकान मालिक के साथ किरायेदार के हितों की रक्षा की जा सके. जल्द ही इसके लिए शासन के सामने अर्बन कॉम्प्लेक्स रेंटिंग रेग्यूलेशन अध्यादेश-2020  कानून में तब्दील होने वाला है. इसको लेकर सीएम योगी के सामने प्रस्तावित कानून पेश किया गया. सरकार की मंजूरी के बाद अब इसे 11 जनवरी से पहले लागू कर दिया जाएगा. कानून बनने के बाद, जमींदारों और किरायेदारों के बीच विवाद काफी हद तक खत्म हो जाएगा. इससे सरकार को राज्य में किराए पर मकान देने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने में भी मदद मिल सकेगी.

Rent Authority बनेगी
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक कानून को योगी आदित्यनाथ की देखरेख में तैयार किया गया है. किरायेदारी कानून के कार्यान्वयन के साथ, सरकार राज्य में एक किराया प्राधिकरण का गठन भी करेगी.

5% बढ़ेगा किराया 
आवास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा समझौते के तहत, मालिक हर साल 10 प्रतिशत किराया बढ़ाता है, लेकिन नया कानून लागू होने के बाद, आवासीय संपत्तियों पर 5 प्रतिशत और गैर-आवासीय संपत्तियों पर 7 प्रतिशत वार्षिक किराया बढ़ जाएगा.

दो महीने किराया नहीं दिया तो हटा सकता है मकान मालिक 
नए कानून के मुताबिक किरायेदार को रहने की जगह का ध्यान रखना जरूरी होगा. किरायेदार किराए की संपत्ति में नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा. कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर किरायेदार दो महीने के लिए किराए का पेमेंट करने में असमर्थ है, तो मकान मालिक उसे हटा सकता है. मकान मालिक को किरायेदार के विवरण को किराया प्राधिकरण को सूचित करना होगा.
 
Bureau Report

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