कोलकाता: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद भड़की हिंसा में 8 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. बता दें कि इस घटना पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार (23 मार्च) को मामले में स्वत: संज्ञान लिया था और चीफ जस्टिस की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है. मामले की अगली सुनवाई की 7 अप्रैल को होगी और उसी दिन सीबीआई अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दाखिल करेगी.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने एसआईटी को दिया ये आदेश
कलकत्ता हाई कोर्ट मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल को सभी दस्तावेजों और गिरफ्तार व्यक्तियों को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने एसआईटी को आगे की जांच नहीं करने को भी कहा है.
बीरभूम जिले में हुई आगजनी में 8 लोगों की मौत
बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में टीएमसी के पंचायत नेता भादू शेख पर 4 बदमाशों ने बम से हमला कर दिया था. इस घटना में उनकी बाद में मौत हो गई थी. इसके बाद TMC नेताओं के एक गुट ने इलाके में हिंसा को अंजाम देना शुरू कर दिया. उन्होंने शक के आधार पर कई घरों को आग लगा दी गई, जिससे एक ही घर में जिंदा जलकर 8 लोगों की मौत हो गई. भारी तनाव को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात किया गया है.
पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपये मुआवजा
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को रामपुरहाट पहुंची थीं और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी. इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवारवालों को 5 लाख रुपये और घर बनाने के लिए 2 लाख रुपये देने की घोषणा की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 10 पीड़ित परिवारवालों को नौकरी भी दी जाएगी. इसके अलावा उन्होंने घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाने की भी बात कही.
Bureau Report
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