नईदिल्ली: सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए आदेश जारी कर दिया है. इससे पहले लालू ने रिहाई के लिए 10 लाख रुपये कोर्ट में जमा कर दिए हैं. इस मामले में रिहाई की कागजी कार्रवाई चल रही है. इस हिसाब में लालू प्रसाद यादव किसी भी वक्त जेल से रिहा हो सकते हैं.
भेजा गया बेल बॉन्ड
झारखंड हाई कोर्ट से बुधवार को बेल बॉन्ड निचली अदालत में भेज दिया गया था. लालू प्रसाद के वकील ने बताया कि बेल बॉन्ड भर दिया है. अब उन्हें कभी भी जेल से जमानत पर रिहा किया जा सकता है.
डोरंडा मामले में मिली है बेल
आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली है. ये केस डोरंडा कोषागार (खजाने) से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है. साल 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी. 27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था. इस मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा हुई है.
Bureau Report
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