श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण वाली याचिका को चार माह में तय करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा जिला अदालत को मंदिर पक्ष की अर्जी को चार माह में तय करने का दिया निर्देश है. मंदिर पक्ष की तरफ से जिला अदालत में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर वीडियो ग्राफी की मांग की गई थी. जिला अदालत में याचिका लंबे समय से पेंडिंग होने के चलते हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई.
13.37 एकड़ जमीन को लेकर है विवाद
गौरतलब है कि नारायणी सेना के अध्यक्ष मनीष यादव ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन को मंदिर ट्रस्ट की बताते हुए उस जमीन पर बनी ईदगाह को अतिक्रमण बताया है. बता दें कि इससे पहले 8 अगस्त को सिविल जज की अदालत में ही पंकज सिंह के मामले में प्रतिवादी पक्ष के ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव और वकील तनवीर अहमद द्वारा उनकी लगातार अनुपस्थिति पर ऐतराज किए जाने पर अदालत ने उनका मुकदमा खारिज कर दिया था. पंकज सिंह ने भी उस जमीन पर बनी ईदगाह को अतिक्रमण बताया था.
निचली अदालत में चल रहा है मुकदमा
जान लें कि इससे पहले 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण की ‘वास्तविक जन्मभूमि’ पर पूजा की अनुमति मांगने से संबंधित मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी थी. बता दें कि यह मुकदमा निचली अदालत में चल रहा है और भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि कथित तौर पर ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह के कब्जे में है.
हिंदू महासभा ने इस मामले में दायर की याचिका
गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह विवाद में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने 18 मई, 2022 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ज्योति सिंह की अदालत में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें अदालत से शाही मस्जिद ईदगाह में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने की अनुमति देने की मांग की गई थी. जज ने जिरह सुनने के बाद इस याचिका को खारिज कर दिया था
बता दें कि वाराणसी में अदालत ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश दिया था. जिसके बाद मस्जिद के वजूखाना में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था. इसकी रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर ने अदालत को सौंपी थी. अब श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह मामले में भी कोर्ट की तरफ से सर्वे का आदेश दे दिया गया है.
Bureau Report
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