Supreme Court: RSS ने कहा- 5 मार्च को तमिलनाडु में नहीं निकालेंगे रूट मार्च, अब 17 मार्च को होगी सुनवाई

Supreme Court: RSS ने कहा- 5 मार्च को तमिलनाडु में नहीं निकालेंगे रूट मार्च, अब 17 मार्च को होगी सुनवाई

आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे पांच मार्च को तमिलनाडु में कोई रूट मार्च नहीं निकालेंगे। आरएसएस के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। बता दें कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर आरएसएस ने तमिलनाडु (Tamil Nadu) में पांच मार्च को रूट मार्च निकालने का एलान किया था। इसपर सरकार ने रोक लगा दी थी। जिसके खिलाफ आरएसएस ने मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने रूट मार्च के लिए आरएसएस को इजाजत भी दे दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।

शुआट्स के कुलपति की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार
ईसीआई चर्च में 90 हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण के मामले में शुआट्स के कुलपति डॉ. आरबी लाल की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है। आज इस मामले में सुनवाई होगी। डॉ. आरबी लाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। 

बता दें कि फतेहपुर के सदर कोतवाली 20 से 25 दिसंबर के बीच शुआट्स के पूर्व छात्र सर्वेंद्र विक्रम सिंह और हरिहरगंज संजय, वीरेंद्र, मलवां के सत्यवान की ओर से धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इनमें शुआट्स के वीसी आर बी लाल समेत कई आरोपी हैं। वीसी की ओर से चारों मुकदमों को खारिज किए जाने और अग्रिम जमानत की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल है। हाईकोर्ट की अब एक खंडपीठ चारों मामलों की एक साथ सुनवाई कर रही है। चारों में फैसला सुरक्षित है। अब डॉ. आरबी लाल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

Bureau Report

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