अगर आप भी अक्सर गोल्ड ज्वैलरी खरीदते रहते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, सरकार की तरफ से सोना खरीदने के नियमों में बदलाव किया गया है. कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहने नहीं बिकेंगे. उपभोक्ता मामलों के विभाग की तरफ से कहा गया है कि ग्राहकों के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट वाले हॉलमार्किंग को लेकर बने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है.
इस दिन से लागू होगा नियम
सरकार की तरफ से जारी किए गए फैसले के बाद 1 अप्रैल 2023 से 6 डिजिट Alphanumeric Hallmarking ही मान्य होंगे. बिना इसके गोल्ड और उससे तैयार होने वाले गहने नहीं बिकेंगे. ग्राहकों के हित में यह उपभोक्ता मामले विभाग की तरफ से नलिया गया फैसला है. 1 अप्रैल से 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग पूरी तरह बंद हो जाएगी. सरकार की तरफ से गोल्ड हॉलमार्किंग को जरूरी करने के लिए करीब डेढ़ साल पहले कवायद शुरू की गई थी.
देश में 1338 हॉलमार्किंग सेंटर
देश के 339 सेंटर Gold & Artefacts Manufacturing / Production करते हैं. सभी क्षेत्रों में BIS के सेंटर उपलब्ध हैं. देश में फिलहाल 1338 हॉलमार्किंग सेंटर हैं. 85% से अधिक क्षेत्र को इन सेंटर के जरिए कवर किया गया है. आने वाले समय में और सेंटर स्थापित किये जाएंगे.
Bureau Report
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