सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। मामला पश्चिम बंगाल के स्कूलों में भर्ती अनियमितताओं से जुड़े करोड़ों रुपये के कथित घोटाले की जांच से जुड़ा हुआ है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका पर भी नोटिस जारी किया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अवकाश पीठ ने कहा कि वह अवकाश के बाद इस मामले की सुनवाई करेगी और मामले को 10 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह कथित भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की जांच एजेंसियों को अनुमति देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी, जिसमें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जुर्माना लगाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन पर जुर्माना लगाया गया था और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई को भर्ती अनियमितताओं की जांच करने की अनुमति दी गई थी।
पिछले हफ्ते हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते केंद्रीय एजेंसियों को पश्चिम बंगाल के स्कूलों में भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी थी। इसके बाद सीबीआई ने बनर्जी के खिलाफ समन जारी किया था। सीबीआई ने पिछले शनिवार को पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाले के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी।
Bureau Report
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